विद्यालय का माहौल बिगाड़ने और छात्र-छात्राओं को परेशान करने के आरोप जांच में प्रमाणित, संभागायुक्त ने की कार्रवाई
सागर:एमपी हिंदी न्यूज़
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने और अनियमितताएं करने के मामले में संभागायुक्त अनिल सुचारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सागर की ओर से 24 अगस्त 2026 को प्रस्तुत नोटशीट एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
प्राप्त शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से कराई गई थी। जांच में शिक्षक के शराब का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने, विद्यालय का वातावरण प्रभावित करने और छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्रमाणित पाई गईं। जांच प्रतिवेदन 23 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया था।
जांच के बाद संबंधित शिक्षक को समक्ष में उपस्थित कर समझाइश भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं आया। कलेक्टर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के परीक्षण के बाद संभागायुक्त ने शिक्षक को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना।
आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।निलंबन अवधि में विजय सिंह राजपूत का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


