केसली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के निर्देशन में व्यवहार न्यायालय केसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
लोक अदालत की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी कुलदीप नामदेव ने की। सुहलकर्ता सदस्य के रूप में अधिवक्ता विजय विश्वकर्मा उपस्थित रहे। लोक अदालत के दौरान आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, भरण-पोषण के प्रकरण तथा दीवानी मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते कराकर विवादों का निराकरण किया गया।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में भी समझौते की प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का निराकरण कराया गया। लोक अदालत में अपने मामलों के समाधान के लिए पक्षकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
दीप प्रज्ज्वलन से हुआ शुभारंभ
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ पीठासीन अधिकारी कुलदीप नामदेव एवं अधिवक्ता संघ केसली के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ केसली के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य अधिवक्तागण, न्यायालयीन स्टाफ एवं बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।
समझौता करने वाले पक्षकारों को भेंट किए पौधे
लोक अदालत के दौरान समझौते के माध्यम से अपने विवादों का निराकरण करने वाले पक्षकारों को न्यायाधीश कुलदीप नामदेव द्वारा पौधे भेंट किए गए। इस पहल के माध्यम से समझौते के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र एवं सरल समाधान उपलब्ध कराना रहा। समझौते के माध्यम से मामलों का निराकरण होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और संसाधनों की बचत का अवसर भी मिला।


