सागर। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर श्री एम.के. शर्मा के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026, शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक एवं मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी शमनीय प्रकरण, वैवाहिक एवं दीवानी मामले शामिल हैं।
इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के तहत धारा 138 के प्रकरण, ई-ट्रैफिक चालान, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर/बिल, दूरसंचार के बकाया लैंडलाइन/मोबाइल बिल, आपराधिक शमनीय, वैवाहिक एवं दीवानी मामलों का भी आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। नियमानुसार विद्युत प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट भी प्रदान की जाएगी।
प्रचार-प्रसार रथ को दिखाई हरी झंडी
नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए 8 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर, सागर से प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाकर प्रचार-प्रसार रथ रवाना किया गया।
यह रथ जिला सागर के प्रमुख चौराहों, गलियों, बाजारों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभों की जानकारी देगा।
इस अवसर पर जिला न्यायालय सागर के वरिष्ठ न्यायाधीशगण, सचिव श्री अंकित श्रीवास्तव, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दिव्या गलावी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।


